PM की फोटो छापने पर 500/- जुर्माना
नई दिल्ली | संवाददाता: पीएम के फोटो का अनुचित उपयोग पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. संसद में एक सांसद के सवाल का सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री द्वारा दिये गये जवाब का यही अर्थ निकलता है. गौरतलब है कि सितंबर माह में रिलायंस जियो ने अपने विज्ञापन में देश के प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का उपयोग किया था.
1 दिसंबर को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सासंद नीरज शेखर के सवाल का जवाब देते हुये सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने बताया कि सितंबर माह में रिलायंस जियो द्वारा अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का उपयोग करने के लिये पीएमओ से इजाजत नहीं ली थी. इस पर सांसद ने सवाल किया कि तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि इस मामले में चिह्न एवं नाम (अनुचित उपयोग पर रोक) अधिनियम 1950 लागू होता है जिसका अनुपालन करवाने का जिम्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय पर है.
1950 के इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सरकारी प्रतीकों और नामों का अनुचित प्रयोग करने वाले पर अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के बाद पेटीएम ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का अपने विज्ञापन में उपयोग किया था.