नेशनल हेराल्ड: सोनिया, राहुल को सम्मन
नई दिल्ली | एजेंसी: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी को दिल्ली की अदालत ने सम्मन भेजा है. गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़ी वित्तीय अनियमितता के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को सम्मन जारी किया गया है. यह समाचार पत्र कुछ साल पहले बंद हो गया था.
महानगर दंडाधिकारी गोमती मानोचा ने सम्मन जारी करते हुए कहा, “मुझे सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं. अदालत उन्हें सात अगस्त से पहले पेश होने के आदेश देती है.”
सोनिया और राहुल के साथ पांच अन्य के नाम भी सम्मन जारी किया गया है.
यह सम्मन भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर जारी किया गया है. नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने की थी. यह 2008 में बंद हो गया था.
क्या है मामला
नवंबर 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कम्पनी कानून 1956 की धारा 25 के तहत एक कम्पनी की शुरुआत की जिसे ‘यंग इंडियन’ नाम दिया और इसमें प्रत्येक का शेयर 38 फीसदी था. इस कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स का अधिग्रहण किया जिसकी स्थापना दिवंगत जवाहरलाल नेहरू ने की थी. यही कम्पनी ‘नेशनल हेराल्ड’ और ‘कौमी आवाज’ का प्रकाशन करती थी.
स्वामी का कहना है कि एसोसिएटेड जर्नल्स को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से बिना प्रतिभूति के 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण मिला और उनका दावा है कि आयकर अधिनियम के तहत यह अवैध है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण नहीं दे सकतीं.