पतंजलि के सैंपल फेल, 11 लाख जुर्माना
नई दिल्ली/हरिद्वार | समाचार डेस्क: पतंजलि पर 11 लाख जुर्माना लगा है. बाबा रामदेव की कंपनी ‘पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड’ पर उत्पादों के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, पतंजलि के पांच उत्पादन यूनिटों को ब्रैंडिंग व उत्पाद को लेकर गलत जानकारी देने के दोषी पाये जाने पर हरिद्वार की अदालत ने जुर्माना लगाया है. दूसरे यूनिटों में बने प्रोडक्ट को अपने यूनिटों में बना बताकर बेचा जा रहा था.
अदालत ने इसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 की धारा 52-53 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेग्युलेशन-2011) की धारा 23.1(5) का उल्लंघन करार देते हुये जुर्माना लगाया है.
अदालत ने पतंजलि’ को जुर्माने की धनराशि महीने के अंदर जमा कराने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही अदालत ने अगर प्रोडक्ट में सुधार नहीं किया गया तो जिला खाद्य सुरक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.
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रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह आदेश एक दिसंबर 2016 को दिया था. हालांकि यह दिसंबर में जाकर सार्वजनिक हुआ है.
हरिद्वार के जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने 16 अगस्त 2012 को पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट के नमूने लिये थे. ये नमूने कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर से ‘पतंजलि’ द्वारा उत्पादित बेसन, शहद, कच्ची घानी का सरसों का तेल, जैम और नमक के लिये गये थे.
इसके बाद इन नमूनों को जांच के लिये रुद्रपुर लैब में भेजा गया था. जहां इनके सैंपल फेल पाये गये. इस मामले की चार सालों से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.