बीसीसीआई निम्बस विवाद: बैंक चुकाएंगे 400 करोड़
नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट केंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और निम्बस कम्यूनिकेशन के बीच जारी प्रसारण विवाद के मामले में एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई के दावे को स्वीकार करते हुए तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों को उसे 400 करोड़ रुपए देने के आदेश दिए हैं. न्यायमूर्ति आफताब आलम और रंजना देसाई ने पंजाब नेशनल बैक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बांबे उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में 15 दिन के अंदर ये धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं, जो कि न्यायालय द्वारा बीसीसीआई को दिए जाएंगे.
मामला बीसीसीआई द्वारा निम्बस कम्यूनिकेशन द्वारा लाइसेंस राशि के भुगतान न करने पर उसके घरेलू प्रसारण अधिकार समाप्त करने का है. निम्बस के पास एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 तक भारत में होने वाले सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों के प्रसारण का अधिकार था लेकिन उसके द्वारा लाइसेंस राशि के भुगतान न करने पर बीसीसीआई ने दिसंबर 2011 में करार रद्द कर दिया था.
इसके बाद बीसीसीआई ने इन तीनों बैंकों में रखी 1600 करोड़ की गारंटी राशि प्राप्त करने की कोशिश की थी लेकिन बैंको ने राशि देने से मना कर दिया था जिसके बाद बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अब इस याचिका पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को इस रकम में से 400 करोड़ देने के लिए निर्देशित किया है.