छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: रेप पीड़िता का मुआवजा बढ़ा

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में रेप पीडिताओं की मुआवजा राशि बढ़ा दी गई है. जिसके तहत नाबालिक रेप पीड़िता को 50 हजार रुपयों की जगह 3 लाख रुपये मिला करेंगे. उसी तरह से व्यस्क रेप पीड़िता को 25 हजार रुपये की जगह 1 लाख रुपये मिलेंगे. गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

पीड़ित तथा उनके आश्रितों को जिन्हें किसी अपराध के कारण चोट या क्षति होती है उनके पुनर्वास के लिये पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 बनाई गई है.

क्या है पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011-
ऐसे पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को जिन्हें किसी अपराध के कारण चोट या क्षति हुई है और जिन्हें पुर्नवास की आवश्यकता है क्षतिपूर्ति के लिए निधि के प्रावधान पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 बनायी गई है. अनुसूची में क्षति या चोट का विवरण और क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा का उल्लेख किया गया है.

*जीवन की क्षति पर 1लाख रू.
*एसिड अटैक के कारण शरीर के अंग या भाग के 80 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता या गंभीर क्षति पर 50 हजार रू.
*शरीर के अंग या भाग की क्षति परिणाम स्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक एवं 80 प्रतिशत से कम विकलांगता पर 25 हजार रूपये *पुर्नवास हेतु 20 हजार रूपये
*शरीर के अंग या भाग की क्षति परिणाम स्वरूप 40 प्रतिशत से कम विकलांगता पर 10 हजार रू.
*महिलाओं एवं बच्चों के मानव तस्करी जैसे मामलों में गंभीर मानसिक पीड़ा के कारण क्षति पर 20 हजार रूपये और
*साधारण क्षति या चोट से पीड़ित प्रकरण पर 10 हजार रूपये पीड़ितो को आर्थिक सहायता क्षतिपूर्ति के तहत प्रदान किया जायेगा.

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