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अनलॉक 2.0 में अब और छूट

नई दिल्ली | डेस्क: देश भर में अनलॉक 2.0 की घोषणा कर दी गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट ज़ोन्स से इतर अन्य इलाक़ों में पहले से ज़्यादा छूट देने के लिए अनलॉक 2 के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

इससे पहले 30 जून को अनलॉक 1 के तहत कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी.

अब 1 जुलाई से अनलॉक 2.0 लागू करने की घोषणा की गई है. इस घोषणा के अनुसार सीमित संख्या में शुरू की गईं घरेलू उड़ानों का अब विस्तार किया जाएगा.

इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी गई है. अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा. रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाज़त होगी.

दुकानें अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से अपने यहां एकसाथ पांच से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं, हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी.

केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे, इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है.

अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत सीमित संख्या में शुरू की गई थी, अब इसे सुनियोजित तरीक़े से और बढ़ाया जाएगा.

31 जुलाई तक कंटेनमेंट ज़ोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा. जहां कंटेनमेंट ज़ोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फ़ैसला राज्य सरकारें करेंगी.

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन्स से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती है.

हालांकि, राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के आने-जाने या वस्तुओं को ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाज़त या ई-परमिट की ज़रूरत नहीं होगी.

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