सुशील पाठक हत्याकांड में सीबीआई दे जवाब
बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्रकार सुशील पाठक हत्याकांड मामले में सीबीआई और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.
गौरतलब है कि बिलासपुर में दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार सुशील पाठक की 20 दिसंबर 2010 की रात को अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. सुशील पाठक की हत्या के मामले में पुलिस ने आनन-फानन में बादल ख़ान नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया औऱ दावा किया कि बादल खान ने आरोप स्वीकार कर लिया है. इसके बाद बादल खान के मामले में पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा सकी और मामला टांय-टांय फिस्स हो गया.
कई बार राज्य के डीजीपी समेत पुलिस अधिकारियों ने पर्याप्त सबूत का दावा करते हुये जल्दी ही हत्या का राज खोलने का दावा किया था. यहां तक कि फरवरी 2011 से ही सीबीआई की जांच भी शुरु की गई थी. लेकिन आज तक सुशील पाठक के हत्यारे पकड़ में नहीं आये. उल्टे इस मामले की जांच करने वाले सीबीआई के अधिकारी एडिशनल एसपी डीके राय को रिश्वत लेते पकड़ लिया गया. राय कुछ लोगों को इस हत्याकांड में फंसाने की धमकी दे कर पैसे वसूल रहे थे.
चार साल बाद भी मामले में कोई भी सुराग नहीं मिलने पर स्व. सुशील पाठक की पत्नी और बिलासपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. शनिवार को इस याचिका की सुनवाई करते हुये अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.