केरोसीन की कालाबाज़ारी पर जुर्माना
अंबिकापुर | एजेंसी: सरगुजा कलेक्टर श्रीमती ऋतु सेन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ बहुउद्देशीय सहकारी समिति पर केरोसीन की कालाबाजारी करने पर 96 हजार रूपये का अर्थदड आरोपित किया गया है.
खाद्य अधिकारी ने बताया कि 22 फरवरी को शासकीय उचित मूल्य दुकानदार क्रमांक 11 से मिटटी तेल वितरण नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर दुकान की जांच कराई गई. इस दुकान का संचालन भरत कुमार सिंह द्वारा किया जाता है.
संचालक ने बताया कि फरवरी माह में 13 फरवरी को 600 लीटर केरोसीन सेमीडीलर के यहां से प्राप्त किया गया तथा उसका वितरण राशनकार्डधारियो को 13 एवं 14 फरवरी को किया गया है. दुकान के फरवरी माह का आबंटन 2 हजार लीटर है, जिसमें से 600 लीटर 13 फरवरी को तथा 22 फरवरी को जांच के समय 600 लीटर सेमीडीलर डिपो से आना पाया गया.
खाद्य अधिकारी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान से संबंधित समस्त अभिलेख नहीं कराने पर दुकान के संचालक एवं विक्रेता को 24 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया .
दुकान के संचालक द्वारा निर्धारित समयावधि में न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित के द्वारा केरोसीन की कालाबाजारी की गई है. अतएव छत्तीसगढ़ बहुउद्देशीय सहकारी समिति पर 600लीटर केरोसीन की राशि के मान से दस गुना राशि अर्थात 96 हजार रूपये का अर्थदड आरोपित किया गया है.