सौम्या चौरसिया को मिली जमानत लेकिन नहीं होगी रिहाई
रायपुर|संवाददाताः राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को एसीबी-ईओडब्ल्यू स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी है.
हालांकि उनकी रिहाई अभी नहीं होगी. क्योंकि उनके विरुद्ध कोल लेवी का केस चल रहा है. जिस कारण वह जेल में ही रहेंगी.
बताया जा रहा है कि एसीबी-ईओडब्लू स्पेशल कोर्ट में न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के समक्ष सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदन पेश किया था.
अधिवक्ता ने आवेदन में कहा था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से नियत समयावधि 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया है. इसलिए जमानत दी जाए.
इस पर एसीबी की ओर से श्लोक श्रीवास्तव और मिथिलेश वर्मा द्वारा यह तर्क दिया गया कि एसीबी के प्रकरण में चार्जशीट दाखिल करने की मियाद 60 दिन नहीं 90 दिन है.
इस पर सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बीएनएसएस 187(3) का उल्लेख करते हुए कोर्ट को बताया कि इसमें भी 60 दिवस की अवधि निर्धारित है.
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी.
हालांकि इसके बाद भी सौम्या चौरसिया को जेल में ही रहना पड़ेगा. उनके खिलाफ और भी मामले दर्ज है.
ईओडब्ल्यू-एसीबी ने कोल लेवी घोटाले मामले में केस दर्ज कर रखा है. इस मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है.