तकनीकबाज़ार

साइबर चोरी से बचाएंगे ये नए दिशा-निर्देश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल की सुविधा देनी चाहिए जिन्होंने इसके लिए मांग की हो. आरबीआई ने साथ में यह भी कहा है कि बैंको को अपने ग्राहकों को एक मैसेज भेजकर कार्ड ब्लॉक कराने की सुविधा देनी चाहिए.

दरअसल पिछले कुछ समय में ग्राहकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी चुरा कर उसका इंटरनेट पर मौजूद ई-कॉमर्स साइटों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं. हैकर ग्राहकों के कार्डों की जानकारी चुराकर आसानी से इन साइटों से मनचाही चीजें खरीद रहे हैं और ग्राहकों को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ रहा है. अब आरबीआई ने इस पर लगाम लगाने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल की सुविधा मांगने पर ही देने की अनुशंसा की है.

साथ ही अब ग्राहकों को कार्ड मैसेज भेजकर कार्ड ब्लॉक कराने की सुविधा मिलनी शुरु होगी क्योंकि आरबीआई का मानना है कि कार्ड ब्लॉक कराने का मौजूदा तरीका बहुत लंबा और कठिन है और अधिकतर ग्राहक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. और यदि कुछ ग्राहक वे ऐसा करने में सफल भी होते हैं तो ये प्रक्रिया इतनी लंबी है कि तब तक उनके खातों में सेंध लग चुकी होती है.

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