ATM से निकासी पर पाबंदी घटी
नई दिल्ली | संवाददाता: ATM से एक बार में 24 हजार रुपये निकाले जा सकेंगे. रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 1 फरवरी बुधवार से एटीएम से एक बार में 24 हजार रुपये निकाले जा सकेंगे. हालांकि एक सप्ताह में 24 हजार रुपये निकालने का नियम जारी रहेगा. रिजर्व बैंक ने बताया कि चालू खातों से निकासी की लिमिट हट गई है.
वर्तमान में बचत खाते से एटीएम से एक दिन में 10 हजार और सप्ताह में 24 हजार रुपये निकाले जा सकते हैं. करंट अकाउंट के जरिये निकासी सीमा 50,000 रुपये प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 1 लाख रुपये सप्ताह की गई थी. ओवरड्राफ्ट और कैश खातों पर भी यह नियम लागू था.
रिजर्व बैंक ने यह राहत 16 जनवरी को दी थी. बता दें कि 8 नवंबर को नोटबंदी के एलान के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर बंदिश लगा दी गई थी. इसके चलते एक दिन में दो हजार रुपये ही निकाले जा सकते थे. बाद में इसे ढाई हजार रुपये किया गया था.
हालाँकि बैंकों को अधिकार दिया गया है कि वो उन शर्तों को जारी रख सकते हैं जो उन्होंने बेहतर संचालन के लिए 8 नवंबर 2016 से पहले लगा रखी थीं.
8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के बड़े नोटों को अमान्य करार दे दिया था, जिससे देश में नकदी की किल्लत पैदा हो गई थी. एटीएम और बैंक में भी नये 500 और 2000 रुपये के नोटों की कमी देखी गई थी.
इसके साथ ही पैसे निकालने की लगी बंदिशों के चलते लंबी लाइनें लग गई थी. नोटबंदी के शुरुआती दिनों में देशभर के एटीएम में रोजाना 2 से 3 हजार करोड़ डाले जा रहे थे जो कि अपर्याप्त थे.