नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजद्रोह का मामला
पटना: गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पटना की एक अदालत में राजद्रोह और दो समुदायों के बीच तनाव फैलाने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है. पटना विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में पढ़ाने वाले शिक्षक विनय कुमार सिंह उर्फ बिहारी भैया ने यह केस दाखिल करवाया है.
पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामाकांत यादव की अदालत में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता विनय कुमार सिंह ने अपनी याचिका में मोदी के उपर विभाजनकारी राजनीति करने, अपने बयानों से अलग-अलग समुदायों के खिलाफ दरारें पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.
इसके अलावा उसने मोदी के कुत्ते वाले बयान, कांग्रेस को गैर संप्रदायिकता का बुर्का पहनने, सरदार पटेल के नाम पर लोहे का औजार मांगने के मोदी के बयानों को अपमानजनक तथा राजद्रोह बताया है. याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में मांग की है कि मोदी के खिलाफ धारा 506 के तहत अल्पसंख्यकों का अपमान करने का मुकदमा चलाया जाए.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले मोदी ने एक साक्षात्कार में 2002 के गुजरात दंगों के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि “अगर कोई व्यक्ति या हम कार चला रहे हैं या कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? बिलुक्ल होता है…”. उनके इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ था.