बिलासपुर में लहराया फिलिस्तीन का झंडा, 5 गिरफ्तार
बिलासपुर| संवाददाताः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को फिलिस्तीन का झंडा लगाने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ़्तार किया है. हालांकि पांचों आरोपियों को स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है.
पुलिस के अनुसार बिलासपुर के तारबाहर क्षेत्र में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया था.
इस दौरान जगह-जगह बैनर-पोस्टर और झंडे लगाए गए थे.
खुदीराम बोस चौक के पास सड़क पर कई जगह फिलिस्तीन के झंडे लगे हुए देखे गए, जिसका वीडियो बना कर किसी ने वायरल कर दिया.
मंगलवार को वीडियो सामने आया तो हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने तारबहार थाने का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की.
इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने फिलिस्तीन के झंडे उतरवाकर जब्त किए.
तारबाहर टीआई गोपाल सतपथी ने बताया कि मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी तारबहार, बिलासपुर के निवासी हैं.
इन सबके ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 (2) के तहत मामला दर्ज़ किया गया.
हालांकि देर शाम इन सभी पांच लोगों को स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है.
क्या है धारा 197 (2)
धारा 197 (1) का मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है. यदि कोई व्यक्ति, बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा यह कहता है कि किसी विशेष वर्ग (जैसे धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर) के लोग भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख सकते, तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा.
अगर यह अपराध किसी धार्मिक स्थल या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान किया जाता है, तो सजा और कड़ी हो जाती है. धारा 197 (2) के तहत अपराधी को पांच साल तक की कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक अवसरों का दुरुपयोग करके कोई व्यक्ति समाज में विभाजन न फैला सके.