डांस बार में अश्लीलता की इजाजत नहीं
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: सर्वोच्य न्यायालय ने महाराष्ट्र में फिर से डांस बार खोलने की सशर्त इजाजत दे दी है. सर्वोच्य न्यायलय ने साफ कर दिया है कि डांस बार में अश्लीलता नहीं परोसी जा सकेगी. इससे महाराष्ट्र के डांस बारों में पुलिस के हस्तक्षेप की बराबर गुंजाइश बनी रहेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी रोक हटा दी. अब राज्य में भोजनालयों, बीयर बार और रेस्तरां में डांस प्रदर्शन की इजाजत होगी. साल 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध हटाए जाने के बाद 2014 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में दोबारा इसे लागू करने के सम्बंध में नया प्रावधान लाया गया था.
शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की खंडपीठ ने कहा कि डांस बार पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित ‘इस अधिनियम पर रोक लगाना उचित है.’
अदालत ने हालांकि यह साफ किया कि डांस बार में अश्लीलता परोसने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उल्लेखनीय है कि खासकर मुंबई में डांस बार के नाम पर सेक्स का खुला प्रदर्शन होता था तथा उस पर सेक्स रैकेट चलाने के भी आरोप लगते रहें हैं.