बिहार से बाहर भी नहीं पी सकेंगे शराब
पटना | संवाददाता: सरकारी कर्मचारियों के लिये अब बिहार से बाहर भी शराब पीना गैरकानूनी होगा.
राज्य सरकार ने एक आदेश में कहा है कि बिहार सरकार का कोई कर्मचारी या अधिकारी राज्य से बाहर भी अगर शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाही की जायेगी.
इस कानून के दायरे में भारतीय सेवा से जुड़े उन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जो बिहार में नौकरी करते हैं. इसके अलावा बिहार कैडर के उन अफसरों पर भी यह कानून बाध्यकारी होगा, जो राज्य से बाहर देश के किसी दूसरे हिस्से में काम कर रहे हैं.
हालांकि सरकार के इस आदेश के लागू किये जाने को लेकर संशय है क्योंकि कोई भी सरकार अपने राज्य से बाहर इस तरह के कानून को लागू नहीं कर सकती. विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार सरकार के इस निर्णय की आलोचना करते हुये कहा है कि राज्य सरकार सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये इस तरह के गैरजरुरी और हास्यास्पद कानून लोगों पर थोपने की कोशिश कर रही है.
कानून के जानकार भी मानते हैं कि सरकार कम से कम केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह कानून तब तक लागू नहीं कर सकती, जब तक उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाये और यह अधिकार राज्य सरकार को नहीं है. माना जा रहा है कि राज्य सरकार के इस आदेश को कानूनी चुनौती भी दी जा सकती है.