किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्ति जप्त
बेंगलुरु | एजेंसी: आयकर विभाग ने नकदी संकट से जूझ रही किंगफिशर एयरलाइंस की सारी संपत्ति जप्त कर ली है. किंगफिशर पर 350 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था, जिसे वो समय पर भुगतान करने में असफल रही. अब आयकर विभाग कंपनी की संपत्ति बेच कर ये बकाया राशि वसूलेगा.
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी लोकेश ने यहां जारी एक बयान में कहा, “हमने किंगफिशर एयरलाइंस की समस्त संपत्ति जब्त कर ली है और कंपनी की संपत्ति को बेचकर बकाया वसूल करने की प्रक्रिया में हैं.”
गौरतलब है कि विजय माल्या की बंद हो चुकी कंपनी ने कारोबारी साल 2010-11 और 2011-12 में अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतानों में स्रोत पर कर कटौती की थी, लेकिन उन्हें सरकार के खाते में जमा कर पाने में असफल रही थी.
लोकेश ने कहा, “मुंबई घरेलू हवाईअड्डे के निकट वेस्टर्न एक्स्प्रेस हाईवे पर स्थिति किंगफिशर हाउस को आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के तहत जब्त कर लिया गया है.”
आयकर विभाग ने कंपनी पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के पांच दिसंबर 2012 के आदेश का सम्मान नहीं करने का भी आरोप लगाया. इस आदेश में छह सप्ताह के भीतर मांग की गई राशि का आधा भुगतान करने और शेष आधे के लिए बैंक गारंटी देने के लिए कहा गया था.
उल्लेखनीय है कि मीडिया में हाल में इस आशय की खबरें तैर रही थीं कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों का कंसोर्शियम विमानन कंपनी की संपत्ति पर दावा करने जा रहा है.
सुरक्षा कारणों से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अक्टूबर 2012 में विमानन कंपनी का परमिट निलंबित कर दिया था.