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उम्र 11 सजा 50 वर्ष

इस्लामाबाद | एजेंसी:पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी एक अदालत ने एक 11 वर्षीय बच्चे को 50 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बच्चे को यह सजा इस वर्ष के प्रारंभ में एक विचाराधीन कैदी की न्यायालय परिसर में हत्या करने के लिए सुनाई गई है.

डॉन की रपट के अनुसार, हाफिज घयास नामक हथकड़ी लगा कैदी जून में एक सुनवाई के बाद न्यायालय से निकल रहा था. उसी दौरान 11 वर्षीय गौहर नवाज ने उसे गोलियों से भून दिया. घयास पर संदेह था कि उसने निजी दुश्मनी के कारण गौहर के पिता की हत्या की थी और इसी कारण उसे गिरफ्तार किया गया था.

गौहर को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया और आतंकवाद निवारक अदालत में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

न्यायाधीश चौधरी इम्तियाज अहमद ने शनिवार को कहा कि उन्होंने बच्चा होने के कारण गौहर नवाज को बहुत ही कम सजा दी है.

गौहर ने कहा कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था. उसने बताया कि जिस पिस्तौल से उसने इस हत्या को अंजाम दिया, उसे महज 500 रुपये में खरीदा था.

बच्चे ने बताया कि उसने पिस्तौल को महिलाओं के एक बैग में रखा और अदालत के अंदर चला गया. पुलिस ने न्यायालय के द्वार पर बैग की जांच नहीं की.

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