कवासी लखमा के मामले में सुनवाई शुरु
बिलासपुर संवाददाता
बिलासपुर: बस्तर के कोंटा विधानसभा से चुने गये कांग्रेसी विधायक कवासी लखमा के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी. इस मामले में याचिकाकर्ता मोढपार, कोंटा निवासी चिट्टी जोगा ने चुनाव रद्द करने की मांग की थी. सोमवार को इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपना जवाब पेश कर दिया है.
याचिकाकर्ता का दावा है कि सलवा जुड़ूम शुरु होने के बाद सरकार द्वारा बनाये गये सलवा जुड़ूम कैंप में रहने वाले 12 हजार मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र नहीं दिया गया. इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में था. इसके बाद भी मतदाता परिचय पत्र नहीं होने का हवाला देते हुये इन मतदाताओं को 2008 में वोट नहीं डालने दिया गया.
याचिकाकर्ता का कहना है कि इन मतदाताओं को मतदान से वंचित किये जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पराजित हो गया. याचिकाकर्ता का कहना था कि इस आधार पर कवासी लखना का निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिये और कोंटा विधानसभा में फिर से चुनाव संपन्न होने चाहिये.
इस मामले में विधायक कवासी लखमा द्वारा मामले से संबद्ध सभी गवाहों के बयान के प्रति परीक्षण की मांग की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को अपना जवाब पेश करने के लिये नोटिस जारी किया गया था. इस मामले में याचिकाकर्ता चिट्टी जोगा ने अपना जवाब पेश कर दिया, जबकि कोंटा के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी आईएएस रजत कुमार ने बीमार होने का हवाला देते हुये जवाब पेश करने के लिये समय चाहा था. उच्च न्यायालय ने इस मामले में अब जवाब पेश करने के लिये 3 अप्रैल का समय दिया है.