पार्टियां पुराने नोट नहीं ले सकती
नई दिल्ली | संवाददाता: पार्टियां पुराने नोट चंदे के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं. उऩका कहना है कि उन नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है. गौरतलब है कि 8 नवंबर के बाद भी केन्द्र सरकार ने कुछ आवश्यक सेवाओं में 500 और 1000 के पुराने नोटों को स्वीकार करने की अनुमति दी थी.
दो दिन पहले जब केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि राजनीतिक दलों के आय पर आयकर नहीं लगेगा तो उसका विरोध शुरु हो गया. उल्लेखनीय है कि आयकर कानून 1961 के तहत राजनीतिक दलों को अपने आय पर आयकर नहीं देना पड़ता है.
इस विवाद के बाद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट करके स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है.
5/6 Post demonetisation, no political party can accept donations in 500 and 1000 rupee notes since they were rendered illegal tenders.
— Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) 17 दिसंबर 2016
उन्होंने राजनीतिक दलों को दी जाने वाली विशेष छूट की खबरों को भी खारिज कर दिया.
1/6 All reports on the alleged Privilege to political parties are false & misleading.
— Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) 17 दिसंबर 2016