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जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में बेग दोषी

पुणे की एक अदालत ने जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में गिरफ्तार एकमात्र आरोपी मिर्जा हिमायत बेग को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया है. इस मामले में 18 अप्रैल को सज़ा सुनाई जाएगी.

सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायाधीश एम.पी.धोटे ने बेग को आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) 435, 474 (जालसाजी) और 153 (ए) यानी समाज के अलग-अलग वर्गों में वैमनस्य फैलाने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की धारा के तहत दोषी माना.

गौरतलब है कि 13 फरवरी 2010 के पुणे के कोरेगांव इलाके की मशहूर रेस्तरां जर्मन बेकरी में हुए इस विस्फोट में 17 लोग मारे गए थे और 60 से ज्यादा घायल हो गए थे. मरने वालों में पाँच विदेशी नागरिक भी शामिल थे.

मामले की तफ्तीश के दौरान बेग को महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्कवॉड (एटीएस) ने पुणे के पुल गेट से 7 सितंबर 2010 को एक बस के अंदर से गिरफ्तार किया था. बताया गया था कि बेग ने उद्गीर इलाके के अपने साइबर कैफे में इस विस्फोट के लिए बम को तैयार किया था. एटीएस ने उसके घर से 1200 किलो विस्फोटक भी बरामद किया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि वो एक और आतंकी योजना को अंजाम दे सकता है.

इस मामले में बेग के अलावा जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल, फैय्याज़ कागज़ी, यासीन भटकल, इकबाल भटकल, रियाज़ भटकल और मोहसिन चौधरी भी आरोपी हैं लेकिन वे अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं.

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