दिल्ली गैंगरेप: नाबालिग आरोपी पर फैसला 5 अगस्त को
नई दिल्ली: गत वर्ष 16 दिसंबर को दिल्ली में एक बस में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले के नाबालिग आरोपी पर फैसला 5 अगस्त तक टाल दिया गया है. गुरुवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह फैसला लिया है.
इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 11 जुलाई को मामले के नाबालिग आरोपी की सुनवाई करने वाला था, लेकिन सुनवाई 25 जुलाई तक टाल दी गई थी. नाबालिग आरोपी लूट-पाट और डकैती के एक अन्य मामले में भी दोषी पाया गया है.
इस आरोपी पर दुष्कर्म के दौरान सबसे ज्यादा बर्बरता बरतने का आरोप है. लेकिन चूंकि वह नाबालिग है उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाल सुधार गृह में रखे जाने की सज़ा मिलेगी.
गौरतलब है कि इससे पहले इस आरोपी को जो कि 4 जून को बालिग हो चुका है को बालिग मान कर सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग उठती रही है. सरकार ने भी इस केस को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ माने जाने की पैरवी की थी और पूरे देश में जुवेनाइल एक्ट की समीक्षा करने की भी मांग हुई थी.
लेकिन कोर्ट ने जुवेनाइल एक्ट में बदलाव करने से इंकार कर दिया था और कहा था कि नाबालिग की मौजूदा उम्र सीमा में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी 18 साल है. इसी के चलते इस आरोपी को घटना के समय नाबालिग होने का फायदा मिलने की संभावना है.