कंपनी विधेयक राज्यसभा में पारित
नई दिल्ली | एजेंसी: नए कंपनी विधेयक के गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो जाने के साथ ही इसे संसद की स्वीकृति भी मिल गई है. इस विधेयक को लोकसभा में पिछले साल 18 दिसंबर को ही मंजूरी मिल चुकी है.
कानून बन जाने के बाद यह विधेयक करीब छह दशक पुराने कानून यानी कि कंपनी एक्ट 1956 की जगह ले लेगा.
विधेयक में अनुपालन, पारदर्शिता, स्वनियमन बढ़ाने का प्रावधान है और कारपोरेट समाजिक दायित्व को बाध्यकारी बनाया गया है. इसमें नए ज़माने के कारोबारी माहौल को देखते हुए कई अमूलचूल बदलाव किए गए हैं.
अब इस विधेयक को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कंपनी मामलों का मंत्रालय इससे संबंधित एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद यह कानून का दर्जा हासिल कर लेगा.
राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान कंपनी मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह विधेयक देश के कारपोरेट गवर्नेस को 21वीं सदी के कारोबारी माहौल के उपयुक्त बनाता है.