बिलासपुर

किरितराम पटेल हत्याकांड में चार को उम्रकैद

कोरबा | विशेष संवाददाता: कोरबा के बहुचर्चित किश्तराम पटेल हत्याकांड मामले में गुरुवार को एडीजे कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी चुन्नु गर्ग की प्रेमिका मीनाक्षी राव को सरकारी गवाह बनने के चलते कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है.

मामला 23 जुलाई 2012 की रात का है जब कोरबा की कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली कि मिशन रोड स्थित अर्पित अग्रवाल के घर कुछ बदमाश किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इसके बाद थाने के आरक्षक किरितराम पटेल अपने साथ एक नगर सैनिक को लेकर मामले की तसकीद करने उस स्थल पर पहुँचे.

यहां बिलासपुर का हिस्ट्रीशीटर बदमाश चुन्नू गर्ग अपनी प्रेमिका मीनाक्षी राव के साथ पहले से ही मौजूद था. पुलिस के देखते ही सारे बदमाश भागने लगे इस बीच किरितराम पटेल ने जैसे ही चुन्नु गर्ग को पकड़ने की कोशिश की उसने देसी कट्टे से किरितराम को गोली मार दी और फरार हो गया.

इसके बाद पुलिस ने घायल आरक्षक किरितराम को अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उन्हें बिलासपुर अपोलो अस्पताल रेफर किया गया लेकिन बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ की और मुख्य आरोपी चुन्नु को गोढ़ी के जंगलों में मार गिराया. पुलिस दो को छोड़ कर बाकी चारों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही थी.

गुरुवार को हुई इसी मामले की सुनवाई के दौरान चारों आरोपियों का दोष साबित होने पर एडीजे कोर्ट ने आरोपियों दीपक पांडे उर्फ चीना पांडे, जितेंद्र सिंह, अर्पित अग्रवाल, मनीष को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पाँच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं पटाने पर सज़ा की अवधि एक साल और बढ़ा दी जाएगी.

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