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क्या कोल आवंटन में कानून का पालन हुआ: कोर्ट

नई दिल्ली | एजेंसी: अदालत का सीबीआई से सवाल, बिड़ला को कोल ब्लाक देते समय कानून का पालन हुआ था? सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से पूछा कि क्या कुमार मंगलम बिड़ला को कोयला ब्लॉक आवंटित करते समय कानून का पालन किया गया था. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने सीबीआई से पूछा कि क्या हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक आवंटित करने की प्रक्रिया में कानून का पालन किया गया है. हिंडाल्को आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला की कंपनी है.

सीबीआई ने अक्टूबर 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में बिड़ला, पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव पी.सी. पारेख और अन्य को आपराधिक षड्यंत्र तथा भ्रष्टाचार के आरोप में नामजद किया था.

सीबीआई द्वारा दाखिल की गई समापन रपट पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह स्पष्टीकरण मांगा है.

समापन रपट गुरुवार को दाखिल की गई थी. सीबीआई ने इस रपट में कहा है, “जांच के दौरान मिले सबूतों से यह साबित नहीं होता कि प्राथमिकी में नामजद व्यक्तियों के ऊपर लगाया गया आरोप सही है.”

हिंडाल्को एशिया में एल्युमिनियम की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनियों में से एक है.

सीबीआई से यह भी पूछा गया कि क्या इस मामले में आपराधिकता का कोई तत्व भी है.

जांच अधिकारियों ने जवाब देने के लिए समय मांगा है. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है.

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