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भ्रष्ट अधिकारी पर 3 करोड़ जुर्माना

रायपुर | संवाददाता: भ्रष्ट अधिकारी पर कोर्ट ने तीन करोड़ का जुर्माना किया है. रायपुर की एक अदालत ने मंगलवार को हाउसिंग बोर्ड के पूर्व डिप्टी कमिश्नर दीवान को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 साल की सजा और तीन करोड रुपये का जुर्माना भरने की सजा दी है. 2014 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस अधिकारी को पकड़ा था. जांच में अधिकारी के पास से करीब 5:30 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई थी, जो उसकी आय से बहुत ज्यादा थी.

छत्तीसगढ़ में अनुपातहीन संपत्ति के मामले में इतना बड़ा जुर्माना संभवतः पहले कभी नहीं हुआ है.

उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर 2014 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के डिप्टी कमिश्नर डी.के.दीवान के भिलाई निवास सहित, उनके रायपुर कार्यालय एवं प्रतिष्ठान तथा उनके पैतृक स्थान पिथौरा में एक साथ सुबह से ही एंटी करप्शन द्वारा छापा मारा था.

रायपुर उनके कार्यालय में एसीबी के एसपी ए.के. पैकरा, पिथौरा में लोचन पांडेय तथा भिलाई में डीएसपी डी.एस. नेगी के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई की गई. एंटी करप्शन के छापे में करोड़ों की संपत्ति मिलने की जानकारी मिली थी.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के रायपुर के शंकरनगर स्थित कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर डी.के. दीवान के पैतृक गांव पिथौरा एवं रायपुर कार्यालय के अलावा भिलाई के स्मृति नगर स्थित चौहान ग्रीन वेल्ली में स्थित पांचवें तल पर मकान नं. बी17 में छापे की कार्रवाई एक साथ की गई थी.

उस दिन एसीबी के डीएसपी नेगी ने बताया था कि दीवान के भिलाई निवास से पांच लाख रुपए नगद, एक करोड़ का बैक में फिक्स डिपॉजिट, चार बैंकों में लॉकर सहित भिलाई व रायपुर के बारह बैंकों में खाता जिसमें करीब 47 लाख रुपये के अलावा लगभग तीन करोड़ का बीमा, चार वाहन, इंडस्ट्रियल एरिया में मकान एवं जमीन के अलावा कुल चार मकान व दो दुकान सहित कुरूद में तीन करोड़ की संपत्ति के अलावा भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान छापा के दौरान मिले थे.

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