रायपुर

अश्लील इशारा- शिक्षक, प्राचार्य को जेल

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में अश्लील इशारा करने वाले शिक्षक तथा उस पर कार्यवाही न करने वाले प्राचार्य को कारावास की सजा मिली है. छत्तीसगढ़ के कांपा के होलीक्रास स्कूल के शिक्षक सरोज साहू तो तीन साल तथा प्राचार्य ऑस्टन रॉड्रिक्स को एस साल के कारावास की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाई है. इसके अलावा इन्हें अर्थ दंड भी दिया गया है. स्कूलों में छात्राओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न का यह एक विशेष प्रकरण है जिसमें अश्लील इशारा करने और अश्लील टिप्पणी करने के मामले में शिक्षक को सजा हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर 2013 को जब पीड़ित छात्रा क्लास से घर जाने की तैयारी कर रही थी उसी वक्त शिक्षक सरोज साहू ने उसे अश्लील इशारा किया. छात्रा ने घर जाकर इसकी जानकारी अपने अभिवाहको को दी. छात्रा के अभिवाहकों ने तुरंत स्कूल जाकर प्राचार्य ऑस्टन रॉड्रिक्स को इसकी शिकायत की. प्राचार्य ने शिकायत को अनसुना करते हुये शिक्षक की ही तरफदारी की.

इससे दुखी अभिवाहकों ने पंडरी थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवा दी. पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए धारा 509 जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में चला. जहां अपर लोक अभियोजक सुनीता तोमर के आवेदन पर प्राचार्य ऑस्टन रॉड्रिक्स को सहआरोपी बनाया गया. प्रकरण के विचारण के दौरान ही दोनों ही अभियुक्तों ने जमानत ले ली थी.

शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शिक्षक सरोज साहू को धारा 354 में 3 साल तथा 1000 रु, धारा 354 (क) (2) में 3 साल तथा 1000 रु., धारा 509 में 3 साल तथा 1000 रु., और लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में तीन साल एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

होलीक्रास स्कूल कांपा के प्राचार्य ऑस्टन रॉड्रिक्स को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 21 (2) में एक साल कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने अर्थदंड की राशि 9 हजार रुपए को पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया है.

error: Content is protected !!