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छत्तीसगढ़: PMO का हस्तक्षेप, FIR दर्ज

बिलासपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद ऑनलाइन धोखाघड़ी के खिलाफ जुर्म दायर कर लिया गया है. आमतौर पर दिगर राज्य में होने वाले अपराध पर यहां पर अपराध दर्ज नहीं किये जाते हैं. इसके लिये जहां पर अपराध होता है वहीं पर शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है. चूंकि, इसके लिये प्रधानमंत्री कार्यालय से बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक को पत्र प्राप्त हुआ है इसलिये महाराष्ट्र में हुये अपराध की शिकायत दर्ज कर ली गई है.

मामलें के बारें में मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के उस्नामाबाद की रहने वाली महिला से 25 लाख रुपये के इनाम का झांसा देकर 65 लाख रुपये ठग लिये गये.

महाराष्ट्र के उस्नामाबाद की रहने वाली निर्मला विलास पाटिक को 23 दिसंबर 2014 को फोन पर वोडाफोन की तरफ से 25 लाख रुपये के इनाम मिलने की सूचना दी गई. फोन पर बताया गया था कि महिला को लकी ड्रा के आधार पर यह इनाम मिला है. परन्तु इनाम लेने के पहले उसे 25 हजार रुपये जमा करने को कहा गया. महिला इनाम के झांसे में आ गई तथा उसने 25 हजार रुपये बताये गये बैंक अकाउंट में जमा करा दिया.

उसके बाद उन्हें फिर से दो बार क्रमशः 22 हजार रुपये तथा 25 हजार रुपये अलग-अलग बैंक अकाउंट में जमा करने को कहा गया. 65 हजार जमा करने के बाद भी उसे इनमा नहीं दिया गया तथा और रुपये जमा करने के लिये कहा जाता रहा. शख होने पर पीड़ित महिला ने स्थानीय स्तर पर इस मामलें की शिकाय की. लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की.

इस पर महिला ने जिन तीनों बैंक अकाउंट में रुपये जमा कराये गये थे उनकी जानकारी बैंक से ली. जिससे पता चला कि पहले दो नंबर छत्तीसगढ़ के रतनपुर तथा कोरबा के तथा तीसरा नंबर झारखंड का है.

कोई कार्यवाही न होता देख पीड़ित महिला ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था. जिसके बाद वहां से बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को कार्यवाही करने के लिये पत्र आया है.

पुलिस बैंक अकाउंट में जिनका नाम है उन पर कार्यवाही कर रही है.

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