छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य सचिव का शपथ पत्र संदिग्ध

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव के शपथ पत्र को संदिग्ध पाया गया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्वास्थ्य सचिव सुब्रत साहू द्वारा सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज की उपलब्धता से संबंधित शपथ पत्र को संदिग्ध पाये जाने के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप को 23 मार्च को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश डबल बेंच ने दिया है.

गौरतलब है कि रायपुर निवासी बालिका दिव्या मिश्रा को कुछ माह पूर्व आवारा कुत्ते ने काट डाला था. अस्पताल ले जाने पर बालिका ने दम तोड़ दिया. इस खबर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुये शासन से जवाब-तलब किया था. हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या राज्य के अस्पतालों में रैबीज का वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं. यदि उपलब्ध है तो स्वास्थ्य केन्द्र इसका उपयोग कर रहें हैं या नहीं. इसी संबंध में राज्य के स्वास्थ्य सचिव सुब्रत साहू ने शपथ पत्र बुधवार को जमा किया था.

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इस शपथ पत्र पर न्यायमित्र एडवेहोकेट अभिषेक सिन्हा ने संदेह जाहिर करते हुये बताया कि राज्य के 334 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 से 7 सीएमओ डिपो तथा राजनांदगांव के अस्पताल में एंटी रैबीज का वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. उन्होंने बताया कि शासन की वेबसाईट में जो जानकारी है उसमें इसे शून्य बताया गया है. इस तरह से स्वास्थ्य सचिव का शपथ पत्र प्रथम दृष्टया असत्य प्रतीत हो रहा है.

इसके बाद एक्टिंग चीप जस्टिस की डबल बेंच ने स्वास्थ्य सचिव को स्वंय 23 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है.

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