कोर्ट ई-साक्ष्य प्रमाणित करेगा
बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि न्यायालय स्वंय इलेक्ट्रानिक साक्षयों को प्रमाणित करें. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा एवं जस्टिस पी सेम कोशी की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि इंटरनेट के जमाने में न्यायाधीशों को लेपटॉप तथा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण दिये गये हैं. इसलिये वे स्वंय ही आवाज़ उसी व्यक्ति कि है की नहीं इसे प्रमाणइत कर सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि परिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने परिवार न्यायालय में सीडी प्रस्तुत की थी. जिस पर परिवार न्यायालय ने कहा कि इसे इलेक्ट्रानिक साक्ष्य मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाणित कर अदालत में प्रस्तुत करें.
इस पर उस व्यक्ति ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.