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अजय चंद्राकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज

बिलासपुर | संवाददाताः बिलासपुर उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के मंत्री अजय चंद्राकरके खिलाफ सुश्री मंजीत कौर बल की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने इसके लिये मध्यप्रदेश के एक मामले का हवाला दिया और रायपुर के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के फैसले को यथावत रखा.

मंजीत कौर बल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा 16 दिसम्बर 2016 को पारित निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में याचिका प्रस्तुत की थी. उक्त तारतम्य में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा तुलाराम विरूद्ध किशोर सिंह एवं सुरेशचन्द्र विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को आधार मानते हुए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा तथा मंजीत कौर बल द्वारा अजय चन्द्राकर के विरूद्ध लगाई गयी याचिका को खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि मंजीत कौर बल ने पंचायत, ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा, शिक्षा जैसे कई विभाग संभाल रहे मंत्री अजय चंद्राकर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण के लिए आईं कुछ महिला अधिकारियों के साथ अपने घर पर बदसलूकी की.

इस मामले में पीड़ित महिलाओं ने कथित तौर पर इसकी शिकायत राज्य विकास संस्थान में अपनी प्रशिक्षक डॉक्टर मंजीत कौर बल से की जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई विशाखा कमेटी की अध्यक्ष भी थीं. मंजीत कौर का आरोप था कि मंत्री के विरुद्ध जब उन्होंने शिकायत की तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया.

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