स्वास्थ्य

तय होगी 300 दवाओं के अधिकतम कीमत

नई दिल्ली | संवाददाता: जुलाई से कम से कम 300 दवाओं की सीलिंग प्राइस यानी अधिकतम कीमत तय हो जायेगी. ड्रग प्राइसिंग रेग्युलेटर के इस कदम के बाद अधिक कीमत पर दवा बेचने वालों पर रोक लग पाएगी और मरीजों को इसका लाभ मिलेगा.

नैशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के अध्यक्ष सी पी सिंह ने इस बाबत जानकारी दी की इस महीने के अंत तक थोक दवाओं के आधार पर करीब 300 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय किए जाएंगे. इसमें दवाओं में वे 237 दवाएं भी शामिल होंगी जिनके अधिकतम मूल्य पहले से ही तय किए जा चुके हैं.

दवा उद्योग के जानकार लोगों के मुताबिक, नई दवा नीति से आम जनता को बहुत फायदा पहुँचेगा क्योंकि इसके लागू होने से आमतौर पर महंगी कैंसर रोधी और संक्रमण रोधी दवाओं की कीमत 50-80 फीसदी घट जाएगी.

गौरतलब है कि इससे पहले ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) 2013 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके बाद एनपीपीए ने यह कदम उठाया है. 15 मई 2013 से लागू यह अधिसूचना 1995 में जारी आदेश की जगह लेगी.

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