सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
नई दिल्ली | संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई और सरकार को फटकार लगाते हुये कहा है कि जिस तरह से कोयला घोटाले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट को सरकार के लोगों से शेयर किया गया है, उससे पूरी प्रक्रिया को झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की निष्पक्षता बहाल करनी होगी, वह राजनीतिक आकाओं से आदेश न ले.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के निदेशक के हलफनामे के तथ्य परेशान करने वाले हैं. अदालत ने चिंता जताते हुये कहा सरकार ने हमारा भरोसा तोड़ा है और स्टेटस रिपोर्ट सरकार से साझा करने से हमारी जांच की बुनियाद हिल गई है.
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई शुरु होते ही जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा की पीठ ने सीबीआई पर एक के बाद एक सवाल दागना शुरु किया. अदालत ने कहा कि कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट आखिर सरकार दिखाने की क्या जरूरत थी? सीबीआई के किस मेन्युअल में लिखा है कि उसकी रिपोर्ट कानून मंत्री देखेंगे? इस मामले में हमें अंधेरे में क्यों रखा गया? सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि सीबीआई डायरेक्टर के हलफनामे में रिपोर्ट में बदलाव को लेकर साफगोई क्यों नहीं है?
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद माना जा रहा है कि कानून मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं. कानून मंत्री ने इस सुनवाई के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की है. इसके अलावा संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है.
गौरतलब है कि कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही अदालत को अडिशनल सॉलीसिटर जनरल ने 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट किसी नेता के साथ साझा नहीं की गई, जबकि बाद में सीबीआई डायरेक्टर ने 26 अप्रैल को दिए हलफनामा में माना कि मांगे जाने पर रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पीएमओ व कोयला मंत्रलय के जॉइंट सेक्रेटरी को दिखाई गई थी.