राष्ट्र

पूर्व CBI चीफ के यहां CBI का छापा

नई दिल्ली | संवाददाता: सीबीआई ने अपने पूर्व चीफ एपी सिंह के यहा छापा मारा है.
मोइन कुरैशी मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने अपने पूर्व प्रमुख एपी सिंह के घर पर छापेमारी की है. सीबीआई ने अपने पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार और हवाला मामले में फंसे मांस निर्यातक मोइन कुरैशी की मदद की थी. गौरतलब है कि कुरैशी ने तकरीबन 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी करते हुये विदेश भेजा था. आयकर विभाग ने कुरैशी को अपनी जांच में आपराधिक साजिश का दोषी पाया है. जांच में यह भी पता चला था कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह और रंजीत सिन्हा के साथ मोइन कुरैशी के बीच ब्लैकबेरी मोबाईल से संदेशों का आदान-प्रदान भी हुआ था जिसका सर्वर भारत से बाहर है. इसलिये इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है.

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, कुरैशी के सहयोगी आदित्य शर्मा, ट्राइमैक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक प्रदीप केनरु और दूसरे अज्ञात लोगों का नाम भी एफआईआर में शामिल किया है. प्रवर्तन निदेशालय के कहने पर सीबीआई ने सोमवार को मोइन अली के खिलाफ केस दर्ज किया.

दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद और चेन्नै स्थित उसके ठिकानों पर छापेमारी के साथ पूर्व निदेशक एपी सिंह के आवास पर भी तलाशी ली. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले पर सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने कोर्ट को बताया था कि हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी के सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह से रिश्ते थे.

उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश के रामपुर से मीट कारोबार की शुरुआत करने वाले मोइन की गिनती नामी मांस निर्यातकों में होती है. उनके कई हाई प्रोफाइल लोगों से रिश्ते बताये जाते हैं.

पूर्व CBI चीफ रंजीत सिन्हा के घर की विजिटिंग डायरी में 90 से ज्यादा बार मोइन का नाम था. सुनंदा पुष्कर मर्डर की जांच में सामने आया था कि 2013 में ब्लैकबेरी मैसेज के जरिये दोनों की बात हुई थी. सुनंदा ने मोइन को डिनर पर बुलाया था.

अक्टूबर 2016 में मोइन कुरैशी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे एयरपोर्ट अधिकारियों को झांसा देकर फरार हो गया था. प्रवर्तन निदेशालय ने कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून के तहत जांच शुरू की थी. यह जांच आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कुछ दस्तावेजों पर आधारित थी.

इन दस्तावेजों में इस मांस कारोबारी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत थे. ईडी ने कहा था कि कुरैशी ने हवाला के जरिए काफी मोटी रकम दुबई, लंदन और यूरोप के कुछ अन्य स्थानों में भेजी है.

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