छत्तीसगढ़

महीने भर में मिलेगा जाति प्रमाण पत्र

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र अब एक महीने के भीतर जारी किये जायेंगे. इससे पहले यह समय सीमा छह महीने थी.

विधानसभा में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने एक माह की समय-सीमा में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक गलत जाति प्रमाण पत्रों के बारे में शिकायत मिलने पर केवल ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी को दोषी माना जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने अब सरकारी नौकरी अथवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए गलत या फर्जी जाति प्रमाण पत्र का सहारा लेने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए बहुत जल्द एक अधिनियम बनाने का भी निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वर्ष 1950 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उनके मूल निवास की स्थिति देखी जाएगी, लेकिन अगर आवेदक के पास वर्ष 1950 के पहले के दस्तावेज नहीं हैं, तो भी उनका आवेदन लेने से इंकार नहीं किया जाना चाहिए और न ही उनके आवेदनों को निरस्त किया जाना चाहिए. ऐसे प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गयी जांच के आधार पर भी जारी अथवा निरस्त किया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति के संबंध में प्रमाण के रूप में अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में दिए गए साक्ष्य को भी आधार माना जा सकेगा. इसके अलावा संबंधित जाति के स्थानीय लोगों की गवाही को भी सबूत माना जाएगा. आवेदक अथवा उसके अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ पत्र को भी सबूत माना जाएगा.

सरपंचों और पार्षदों के द्वारा केवल प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में प्रवेश और प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति के लिए ही अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा, जो छह महीने के लिए वैध होगा. अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के द्वारा ही आवेदक के स्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा. इससे आवेदक को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी.

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