महापौर वाणी राव को नोटिस
बिलासपुर | संवाददाता: बिलासपुर के व्यापार विहार की जमीन से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ शासन ने शहर की महापौर वाणी राव को आरोपी मानते हुए सुनवाई शुरु की है. श्रीमती राव को 30 जनवरी को नागरिक प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है.
नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव एलडी चोपड़े के द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि महापौर रहते हुए आपने मनोहर लाल राज को आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की है. इस मामले में पहले से ही नगरीय प्रशासन विभाग ने श्रीमति राव को नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 19 ख के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
इस मामले का निराकरण शासन स्तर पर किया जाना है, इसीलिए श्रीमति राव को अपना पक्ष रखने के लिए शासन द्वारा तलब किया गया है. श्रीमति राव को 30 जनवरी को दोपहर 1 बजे प्रमुख सिव के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में महापौर श्रीमती राव पहले ही कोर्ट का रुख कर चुकी है. वहां से इस मामले की सुनवाई के लिए शासन को ही अधिकृत किया गया था. विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब फिर से इस मामले पर सुनवाई शुरु हो गई है.