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अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द

नई दिल्ली | डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है. शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 20 जून को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी.

लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका के बाद, इस जमानत पर रोक लगा दी थी.

अब मंगलवार को हाईकोर्ट ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फ़ैसले को रद्द कर दिया है.

अपने फ़ैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने मौजूद दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया गया.

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में निर्धारित ज़मानत की शर्तों पर ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से चर्चा नहीं की गई.

अब हाईकोर्ट का फ़ैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.

सीएम केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में गिरफ़्तार किया था. इसके बाद उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया गया था.

इसके बाद उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था. इसके बाद से वे जेल में हैं.

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