चावल जमा नहीं करने पर राइस मिल की 6.50 करोड़ राजसात
रायगढ़| संवाददाताः छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खाद्य विभाग की टीम ने कस्टम मिलिंग में चावल जमा नहीं करने पर राइस मिल मालिक पर 6.50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक गारंटी को राजसात करने का आदेश जारी किया है.
इससे पहले मेसर्स कंसल उद्योग को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, इसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था.
रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन पर विपणन विभाग ने मेसर्स कंसल उद्योग सांगीतराई में चावल जमा करने के संबंध में जांच की थी.
जांच में पता चला कि राइस मिल द्वारा जितना धान उठाया गया था, उससे कम चावल जमा किया था.
मिलर्स द्वारा चावल जमा नहीं करने से शासन को 6.50 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति हुई है.
जिसे देखते हुए कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध में जमा किए गए बैंक गारंटी में से 6.50 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली योग्य राशि को राजसात करने आदेश जारी किया गया है.
खाद्य अधिकारी के अनुसार कंसल उद्योग द्वारा सहकारी सोसायटियों से 27948.40 क्विंटल धान का उठाव किया था.
जिसके बदले में उसे 18912.68 क्विंटल चावल जमा करना था, लेकिन उसने मात्र 4049.104 क्विंटल चावल जमा किया गया.
इसके अलावा जांच में यह भी पाया गया कि मौके पर 22184.00 क्विंटल धान उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन वहां 1200.00 क्विंटल धान ही पाया गया.
इस प्रकार 20984.00 क्विंटल धान कम पाया गया. वहीं जमा करने के लिए शेष चावल की मात्रा भी कम पाई गई.