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छत्तीसगढ़: 4 साल की बच्ची से रेप

पत्थलगांव | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में चार साल की मासूम से दुष्कर्म तथा गलत हरकत की गई है. घटना के बाद नाबालिक आरोपी फरार हो गया है. वहीं, आरोपी के परिजन पंचायत बुलाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहें हैं. पीड़िता मासूम की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है. मां का आरोप है कि गांव वालों ने ही नाबालिक आरोपी को फरार होने में मदद की है. पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

मिली जानकारी के अनुसार पत्थलगांव के मिर्जापुर ग्राम पंचायत के मक्कापुर में यह घटना घटी है. जहां रहने वाले 15 साल के नाबालिक लड़के ने पड़ोस में रहने वाली चार साल की बच्ची को अपने घर बुलाकर उसके साथ गलत हरकत की तथा दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी बच्ची वहां पर नहीं मिली.

पीड़िता की मां ने बच्ची को आस-पड़ोस में खोजा परन्तु वह नहीं मिली. मां जब आरोपी के घर पहुंची तो उसका दरवाजा अंदर से बंद था. खिड़की से अंदर झांकने पर मां ने पाया कि उनकी बच्ची के साथ दु्ष्कर्म किया जा रहा है. जब उसने जोर से दरवाजा ढकेला तो आरोपी फरार हो गया. पुलिस के अऩुसार घटना को अंजाम देने वाला आरोपी भी नाबालिक है.

पॉस्को एक्ट तथा सजा

प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फार्म सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 है. इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है.

18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आ जाता है. यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है. इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है.

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