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बटला हाउस मुठभेड़ में शहजाद को उम्रकैद

नई दिल्ली: बटला हाउस मुठभेड़ मामले में साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी पाए गए शहजाद अहमद को उम्रकैद की सज़ा सुनाई. इसके अलावा उस पर 50000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की शहज़ाद को फांसी देने की मांग की थी लेकिन अदालत ने उसके कृत्य को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना.

इससे पहले 25 जुलाई को अदालत ने शहजाद अहमद को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और दो कांन्सटेबलों बलवंत और राजबीर सिंह की हत्या की कोशिश करने का दोषी करार दिया था. इस मामले में फैसला सोमवार को ही सुनाया जाना था लेकिन बचाव पक्ष के वकील के उपस्थित नहीं होने से फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रख लिया गया था.

मामला पुलिस द्वारा दिल्ली बम धमाकों के छह दिन बाद यानी 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर स्थित बटला हाउस इलाके के L-18 फ्लैट पर दबिश देने का है. इसमें पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के दो चरमपंथियों को मारने का दावा किया था और कहा था कि इस दौरान दो चरमपंथी भागने में कामयाब रहे थे.

इस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली लग गई थी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी. बाद में पुलिस ने उत्तरप्रदेश के आज़मगढ़ से शहजाद अहमद को गिरफ्तार कर दावा किया था कि वह उन दो चरमपंथियों में शामिल था जो बटला हाउस से भागने में कामयाब रहे थे.

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