अजय चंद्राकर के खिलाफ FIR की मांग
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ अदालत में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. सोमवार को इस मामले में रायपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु कुमार देशलहरे की अदालत में पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा की बर्खास्त संकाय सदस्य सुश्री मंजीत कौर ने परिवाद दायर कर मांग की है.
उन्होंने इस मामले में अदालत में अपना जवाब सोमवार को पेश किया है. सुश्री मंजीत कौर ने बहस के दौरान अदालत में कहा कि उन्हें मंत्री द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा अवैध रूप से संकाय के पद से हटा दिया गया है. जिसकी रिपोर्ट थाने से लेकर डीजीपी, मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री तक से की गई है पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है.
सुश्री मंजीत कौर ने धारा 156 (3) के तहत पंचायत मंत्री और पंचायत विभाग के उपसंचालक भवानीशंकर तिवारी के खिलाफ धारा 182, 332, 333, 500, 34, 120 बी, लैंगिग उत्पीड़न की धारा 2 की उपधारा 1 से 5 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शांतनु कुमार देशलहरे की अदालत में परिवाद दायर किया है.
सुश्री मंजीत कौर का कहना है कि उच्च न्यायालय ने उनके दस्तावेजों को सही ठहराया है जिसे मंत्री के दबाव में फर्जी बताकर उन्हें पद से हटाया गया है.