राष्ट्र

ऐन वक्त पर रुका कोली की फांसी

गाजियाबाद | एजेंसी: गाजियाबाद के एसएसपी कार्यालय को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैक्स के माध्यम से सूचित किया कि निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली की फांसी रोक दी जाए. यह आदेश मेरठ जेल के अधिकारियों को कोली की फांसी के कुछ ही घंटे पहले मिला. सर्वोच्च न्यायालय ने एसएसपी कार्यालय को तड़के 3.45 बजे फैक्स के माध्यम से संदेश भेजा कि मेरठ जेल के अधिकारियों को कोली की फांसी रोकने के लिए तत्काल सूचित किया जाए.

मेरठ जेल के अधीक्षक एस. एम. रिजवी ने तड़के 4.30 बजे फांसी पर रोक का आदेश मिलने की पुष्टि की. गाजियाबाद के एसएसपी कार्यालय से संदेश मिलने के बाद मेरठ जेल के अधिकारी आर. के. वर्मा एसएसपी के आवास पर पहुंचे और उन्हें फांसी के स्थगन आदेश की प्रति दी.

न्यामूर्ति एच. एल. दत्तु ने रविवार आधी रात को कोली की फांसी एक सप्ताह के लिए स्थगित किए जाने का आदेश पारित किया. कोली की ओर से वकील इंदिरा जयसिंह ने उसकी याचिका वकालत में पेश की.

पूर्व में आई खबरों के अनुसार, कोली को सोमवार सुबह मेरठ जेल में फांसी दी जानी थी.

जेल प्रशासन ने कोली की फांसी के मद्देनजर किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर रात्रि दो बजे ही जेल क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी थी.

इससे पूर्व कोली की वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कहा था कि मामले के सह-अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ विभिन्न लंबित मामलों की सुनवाई पूरी हुए बगैर कोली को फांसी न दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निठारी के पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा.

error: Content is protected !!