बाज़ार

पैन कार्ड के लिए दिखाना होगा जन्म तिथि प्रमाणपत्र

मुंबई: फर्जी परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्डों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग जल्द ही नए कार्डों के लिए जन्म तिथि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर सकता है. इसके अलावा अब पहचान और पते के प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड और किराये की रसीद स्वीकार्य नहीं होंगे. आयकर विभाग ये कदम फर्जी पैन कार्डों और गड़बड़ियों वाले कार्डों से निपटने के लिए उठाया है.

माना जा रहा है कि आयकर विभाग इसके लिए जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, ताकि नए आवेदनों में इस नियम को लागू किया जा सके. इसके अलावा विभाग पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों के लिए एक निर्धारित खाका भी लागू करने जा रहा है जिससे इस व्यवस्था को ज्यादा मजबूत और सरल बनाया जा सके.

स्थाई खाता संख्या कार्ड (पैन कार्ड) दस अंकों की एक अक्षरांकीय संख्या वाला कार्ड होता है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. इसका इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने के अलावा कई अन्य सुविधाओं के लिए पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है.

आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय करीब 17 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है लेकिन इनमें से तीन करोड़ ही हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं.

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