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छत्तीसगढ़ में अब मास्क अनिवार्य

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने मास्क को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. वहीं बगैर मास्क सार्वजनिक स्थान पर पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत अनिवार्य किया गया है.

साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मास्क नहीं होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा से चेहरा ढंकना जरूरी है. गौरतलब है कि इससे पहले मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सकरार ने भी ऐसा आदेश जारी किया था.

इस बीच भारतीय रेलवे द्वारा फल, सब्जी एवं कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कोविड स्पेशल मालगाड़ी की व्यवस्था की गई है. किसान अपने उत्पाद सब्जी, फल, मछली, चिकन, अण्डा, अनाज एवं कृषि उत्पादनों को विक्रय के लिए अन्य स्थानों में मालगाड़ी द्वारा भेजने के लिये भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित मार्ग एवं समय की जानकारी प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर मो.- 9752475950 एवं चीफ कमर्शियल मैनेजर मो.- 9752475903 दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से सम्पर्क कर सकते हैं.

इसके अलावा परिवहन के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे के हेल्प लाईन नंबर 138 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है.

दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे बिलासपुर के चीफ कमर्शियल मैनेजर द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार वर्तमान में इतवारी से टाटानगर, दुर्ग से कोरबा, दुर्ग से अम्बिकापुर, दुर्ग से छपरा के मध्य मालगाड़ी का संचालन किया जा रहा है. इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषक, कृषक संगठन, कृषक उत्पादन संगठन एवं अन्य व्यापारी अपने उत्पादों को भेज सकते हैं.

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