छत्तीसगढ़

खाद्य सुरक्षा कानून की कवायद शुरु

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून 2012 को लागू करने की पहली कवायद शुरु हो गई है. राज्य के सभी जिलों में 10 से 30 अप्रैल तक विशेष शिविर आयोजित कर लोगों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. ये शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालयों में और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे. आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद एक मई से 31 मई तक राशन कार्ड वितरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा.

सरकारी सूत्रों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड वितरण शिविर के दिन ग्राम सभा की बैठकें होगी, जहां राशन कार्डो से संबंधित हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन आम जनता के बीच किया जाएगा. इसी तरह शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों की खाद्य एवं राशन कार्ड समिति के समक्ष नये राशन कार्ड धारक हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन किया जाएगा.

नये राशन कार्ड परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किए जाएंगे. परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला नहीं होने पर राशन कार्ड में पुरूष मुखिया का नाम दर्ज किया जाएगा.

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के वर्तमान में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत लगभग 34 लाख गरीब परिवारों को एक रूपए और दो रूपए किलो में हर महीने 35 किलो अनाज राशन कार्ड पर दिया जा रहा है. राज्य के नये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इसमें लगभग आठ लाख नये परिवार और जुड़ने की संभावना है. इनके अलावा सामान्य श्रेणी के भी करीब आठ लाख परिवार इसमें शामिल होंगे. इस प्रकार लगभग 50 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री इस नये कानून का लाभ मिलेगा.

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा इसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया गया था, जिसे सदन में व्यापक विचार-विमर्श के बाद 21 दिसम्बर 2012 को सर्वसम्मति से पारित किया गया. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त द्वारा इस संबंध में 23 मार्च को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत परिपत्र के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

परिपत्र के अनुसार नये राशन कार्ड तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यो की चेक लिस्ट और समय-सीमा भी तय कर दी गई है. समयबध्द कार्यक्रम के अनुसार आगामी एक और दो अप्रैल को प्रदेश के सभी चार संभागीय मुख्यालयों- रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अम्बिकापुर में मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है.

रायपुर और बिलासपुर में एक अप्रैल तथा जगदलपुर और अम्बिकापुर में दो अप्रैल को संबंधित राजस्व संभागों के जिलों के मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण के बाद चार अप्रैल तक मास्टर ट्रेनरों द्वारा सभी 27 जिला मुख्यालयों में नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां उन्हें खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश और राशन कार्ड सूची उपलब्ध करायी जाएगी.

परिपत्र में बताया गया है कि नये राशन कार्डो से संबंधित कार्यो के लिए विकासखण्ड मुख्यालयों में ग्राम पंचायतों के सचिवों और पटवारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आठ अप्रैल तक आयोजित कर लिया जाएगा. उन्हें नोडल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा. राशन कार्डो में हस्ताक्षर के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों द्वारा अपने अधिकारी/कर्मचारी को प्राधिकृत करने का आदेश वेबसाईट में पांच अप्रैल तक अपलोड कर दिया जाएगा. परिपत्र के साथ जिला कलेक्टरों को राशन कार्डो के लिए आवेदन-सह-घोषणा पत्र के प्रारूप भी प्रेषित कर दिए गए हैं.

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत तीन अलग-अलग श्रेणियों के आवेदकों के लिए उनकी पात्रता के अनुसार अलग-अलग राशन कार्ड जारी किए जाएंगे. इनमें से एक राशन कार्ड अंत्योदय परिवारों के लिए होगा. प्राथमिकता वाले गरीब परिवारों के लिए अलग और सामान्य परिवारों के लिए अलग राशन कार्ड जारी किए जाएंगे.

अंत्योदय कार्ड धारक को इस अधिनियम के तहत हर महीने एक रूपए की दर से 35 किलो चावल, अनुसूचित क्षेत्रों में पांच रूपए प्रति किलो की दर से दो किलो चना और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में दस रूपए प्रति किलो की दर से दो किलो मटर दाल का वितरण किया जाएगा. उन्हें हर महीने दो किलो अमृत नमक नि:शुल्क मिलेगा.

प्राथमिकता वाले गरीब परिवारों की श्रेणी में शामिल राशन कार्ड धारकों को हर महीने दो रूपए प्रति किलो की दर से 35 किलो अनाज, अनुसूचित क्षेत्रों में पांच रूपए प्रति किलो की दर से दो किलो चना और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में दस रूपए प्रति किलो की दर से दो किलो मटर दाल का वितरण किया जाएगा. उन्हें हर महीने दो किलो अमृत नमक नि:शुल्क नि:शुल्क दिया जाएगा. अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के गरीब परिवारों को इस राशन सामग्री के अलावा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे शक्कर और केरोसीन पात्रता के अनुसार देने का प्रावधान किया गया है.

सामान्य श्रेणी के परिवारों को इस अधिनियम के तहत हर महीने 15 किलो अनाज की पात्रता होगी. उन्हें राशन कार्ड पर साढ़े नौ रूपए प्रति किलो की दर से चावल तथा राज्य शासन पर समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार गेहूं दिया जाएगा. उन्हें पात्रता और निर्धारित दर के अनुसार केरोसीन भी उपलब्ध कराया जाएगा.

आयकर दाता परिवारों, गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में चार हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि और आठ हेक्टेयर से अधिक अंसिंचित धारक परिवारों, शहरी क्षेत्रों में एक हजार वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित पक्के मकानों के मालिक और नगरीय निकायों को सम्पत्ति कर का भुगतान करने वाले तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर आर्थिक रूप से सम्पन्न घोषित विभिन्न समूहों के परिवारों को इस कानून के तहत राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे.

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