छत्तीसगढ़

बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

बिलासपुर | संवाददाता: उच्च शिक्षा सचिव बीएल अग्रवाल के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि 22 जुलाई को बीएल अग्रवाल की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट ने उपमहाधिवक्ता को इस पूरे मामले से प्रमुख सचिव को अवगत कराने का आदेश दिया है।

ज्ञात रहे कि सहायक प्राध्यापकों की अवमानना याचिका के मामले में उच्च शिक्षा सचिव बीएल अग्रवाल को बार-बार उपस्थित होने का निर्देश दिया गया लेकिन वे हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत ने मामले में उच्च शिक्षा सचिव बीएल अग्रवाल के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

सहायक प्राध्यापकों से जुड़े इस मामले की सुनवाई में पहले ही पूर्व उच्च शिक्षा सचिव एमके राउत, बीएल अग्रवाल व श्री सिन्हा के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गयी थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान मई 2015 में पूर्व उच्च शिक्षा सचिव एमके राउत व श्री सिन्हा ने जवाब पेश किया था. लेकिन बीएल अग्रवाल उपस्थित नहीं हुये.

इसके बाद उन्हें 14 जुलाई को अदालत में पेश होने के निर्देश दिये गये. बाद में उन्हें 20 जुलाई को अदालत में उपस्थित होने के लिये कहा गया. लेकिन बीएल अग्रवाल उपस्थित नहीं हुये.

इसके बाद अदालत ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को वारंट तामीली सुनिश्चित करने और श्री अग्रवाल को 22 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है.

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