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पूर्व सीएम येदियुरप्पा के ख़िलाफ़ नाबालिग के यौन शोषण के मामले में वारंट

बेंगलुरु | डेस्क: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बच्ची से यौन शोषण के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. इस वारंट के बाद कर्नाटक की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है.

POCSO के तहत दर्ज इस मामले में बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने वारंट जारी किया है.

हालांकि 81 साल के बीएस येदियुरप्पा ने इस मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.

इससे पहले बुधवार को सीआईडी ने येदियुरप्पा को सम्मन जारी किया था लेकिन उन्होंने अपने दिल्ली में होने का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा है.

इसी साल 2 फरवरी को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. इसकी शिकायत ले कर वह येदियुरप्पा के डॉलर्स कॉलोनी स्थित घर गई थी.

लेकिन बीएस येदियुरप्पा ने कथित तौर पर लड़की से छेड़छाड़ की.

इस मामले में पीड़ित की मां के कहने पर पुलिस ने सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO और 354 (A) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इसके बाद शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला यानी पीड़िता की मां की मई में मौत हो गई. वह कैंसर से ग्रस्त थीं.

इधर इस मामले पर बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कुछ दिन पहले एक महिला मेरे घर आई थी. मैंने खुद पुलिस को फोन किया, कमिश्नर को मामले की जानकारी दी और उनसे उसकी मदद करने को कहा. बाद में महिला मेरे खिलाफ बोलने लगी.

उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है. मैंने पीड़ित की पैसों से भी मदद की थी. लेकिन यह एफआईआर ऐसे समय में किया गया है, जब चुनाव होने वाले हैं.

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