मध्यप्रदेश में व्हाट्सएप-ई-मेल से भेजे जाएंगे वारंट
भोपाल| डेस्कः मध्यप्रदेश न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल साधनों की ओर आगे बढ़ रहा है.
मध्यप्रदेश सरकार ने समन और वारंट को ऑनलाइन माध्यमों से तामील करने का नया नियम लागू किया है.
इस फैसले के बाद अब प्रदेश में समन और वारंट व्हाट्सएप, ई-मेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजे जाएंगे.
इससे संबंधितों को सीधे घर बैठे मोबाइल पर समन मिलेगा.
ऐसा नियम लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.
इस नई व्यवस्था के लिए शासन स्तर पर कुल 22 नियम बनाए गए हैं.
इस संबंध में गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है.
इस नये नियम के तहत अदालतों में सॉफ़्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वारंट और समन रोज ही अपलोड किया जा सके.
कोर्ट में अपलोड होते ही तुरंत पुलिस के सॉफ्टवेयर पर वारंट और समन उपलब्ध हो जाएंगे.
इस नई प्रक्रिया से पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर वारंट-समन बांटने संबंधी कामों का भार भी कम होगा. साथ ही समय भी बचेगा.
हालांकि जो आरोपी, गवाह या फरियादी ई-मेल, फोन नंबर या मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए तामील की यह विधि मान्य नहीं होगी.
ऐसे व्यक्तियों को पारंपरिक तरीका से संबंधित थाने का स्टाफ समन या वारंट की तामील करवाएगा.
सामान्य परिस्थितियों में समन-वारंट तभी अमान्य माना जाएगा जब ई-मेल बाउंस हो जाए.
अगर ई-मेल डिलीवर हो जाता है तो समन या वारंट तामील माना जाएगा.
साथ ही यह भी कहा गया है कि संबंधित थाने का स्टाफ समन-वारंट तामील करवाने के बाद उसकी तस्वीर अपने सॉफ़्टवेयर सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) पर अपलोड करेगा.