उत्तराखंड: शक्ति परीक्षण पर रोक- HC
देहरादून | समाचार डेस्क: उत्तराखंड विधानसभा में अब 31 मार्च को शक्ति परीक्षण नहीं होगा. हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. मामलें की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी. उत्तराखंड उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने एकल पीठ के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि हरीश रावत सरकार उत्तराखंड विधानसभा में 31 मार्च को अपना बहुमत साबित करे. यू.सी. ध्यानी की एकल पीठ ने मंगलवार को रावत सरकार को 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत सिद्घ करने का निर्देश दिया था. इस फैसले के खिलाफ बुधवार सुबह केंद्र सरकार ने अपील की थी.
सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति बी.के. बिष्ट और न्यायमूर्ति ए.एम. जोजफ की खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी.