ट्रंप की अपील संघीय अदालत में खारिज
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: अमरीका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप के ट्रैवल बैन पर लगी रोक को हटाने से इंकार कर दिया है. जिसका अर्थ होता है कि जिन साल मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमरीका आने पर रोक लगा दी गई थी, उस आदेश पर रोक जारी रहेगा. न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार अमरीकी न्याय विभाग ने सिएटल के संघीय अदालत में तर्क पेश किया था कि राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक अधिकार के तहत ही कार्यकारी आदेश को जारी किया है.
पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति जार्ज डब्लू बुश द्वारा नियुक्त किये गये जज जेम्स रॉबर्ट ने सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के ट्रैवल बैन पर लगी अस्थाई रोक को हटाने से इंकार कर दिया.
राष्ट्रपति ट्रंप ने बैन पर रोक लगाने के जज के फ़ैसले की आलोचना की है और कहा है कि इससे अमरीका में संभावित चरमपंथियों के प्रवेश का रास्ता खुलेगा.
उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर फ़ेडरल कोर्ट के रोक लगानेवाले न्यायाधीश की निन्दा की और चेतावनी दी कि इसके कारण अमरीका में बुरे और ख़तरनाक लोग भर जायेंगे.