सूरज पंचोली को जमानत
मुंबई | संवाददाता: फिल्म अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में सूरज पंचोली को जमानत मिल गई है. उन्हें 50 हजार रुपये की मुचलके राशि पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये गये हैं. हालांकि अदालत ने उनके देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है. इसके अलावा अदालत ने उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है.
गौरतलब है कि जिया खान की आत्महत्या के बाद जिया की मां राबिया खान ने फिल्में न मिलने की हताशा में खुदकुशी की बात को नकारते हुए एक चिट्ठी जारी की थी, जिसमें उन्होंने उन्होंने बॉलिवुड अभिनेता आदित्य पंचोली और जरीना बहाव के बेटे सूरज को जिया की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था. इसी पत्र के आधार पर पुलिस ने 10 जून को सूरज को हिरासत में लिया, फिर पूछताछ के बाद उसे जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था.
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष यानी मुंबई पुलिस ने पंचोली की न्यायिक हिरासत की अवधि ये कह कर बढाने की मांग की कि जिया खान के सुसाइड नोट में बलात्कार शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसकी विस्तृत जाँच करने का वक्त दिया जाए. इसके अलावा सूरज के नौकरों से मिले पत्रों और एसएमएस से उकसाने की जाँच के लिए भी दो दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी लेकिन अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सीमा जाधव ने की इस मांग को खारिज कर दिया. इसके बाद सोमवार को अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश भी दे दिये.